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अवैध गैस रिफिलिंग पर प्रशासन का शिकंजा, 9 सिलेंडर जब्त

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13 Mar 26
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अवैध गैस रिफिलिंग पर प्रशासन का शिकंजा, 9 सिलेंडर जब्त

उदयपुर। शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देशन में रसद विभाग ने जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) मनीष भटनागर के नेतृत्व में शुक्रवार को मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में छापेमारी कर अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया गया।
रसद अधिकारी श्री भटनागर ने बताया कि विभागीय टीम को सूचना मिली थी कि सीडब्ल्यूसी वेयर हाउस के समीप एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस ट्रांसफर करने का अवैध खेल चल रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर और प्रवर्तन अधिकारी मानसी पण्ड्या ने मौके पर औचक निरीक्षण किया। कार्यवाही के दौरान टीम ने अवैध रिफिलिंग करते हुए पकड़ा और मौके से 9 व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए। अधिकारियों के अनुसार, घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी अत्यंत जोखिम भरा है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि अवैध रिफिलिंग और गैस के दुरुपयोग में लिप्त लोगों के खिलाफ इसी तरह के कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि यदि कहीं भी गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग या घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग की जानकारी मिले तो इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
 


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