जैसलमेर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार 12 सितंबर को जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर ओमी पुरोहित के निर्देशन में जिले के सभी न्यायिक व राजस्व न्यायालयों में इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ललित पुरोहित ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्टेज पर धन वसूली के प्रकरण, विद्युत विभाग के बकाया बिलों के प्रकरण, बी.एस.एन.एल. के बकाया बिलों से संबंधित प्रकरण और न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में दाण्डिक शमनीय अपराध, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, वैवाहिक एवं भरण-पोषण के विवाद, घरेलू हिंसा के विवाद (तलाक को छोड़कर), श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, राजस्व प्रकरण, उपभोक्ता संरक्षण मंच में लम्बित प्रकरण तथा अन्य सिविल मामले जिनमें आपसी राजीनामा से निस्तारण संभव हैं, रखे जाएगें।

राष्ट्रीय लोक अदालत प्रस्तावित तिथि को प्रातः 10ः00 बजे से संबंधित न्यायालयों में प्रारम्भ होगी तथा जिला मुख्यालय पर प्राप्त प्री-लिटिगेशन स्टेज, स्थायी लोेक अदालत व उपभोक्ता संरक्षण मंच के प्रकरणों की सुनवाई एडीआर सेंटर में होगी तथा तालुका मुख्यालय पर प्राप्त प्री-लिटिगेशन स्टेज के प्रकरणों की सुनवाई न्यायालय परिसर पोकरण में होगी।

उन्होंनेे समस्त अधिवक्तागण व पक्षकारान से अपील की है कि वे लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करने में सहयोग कर लोक अदालत को सफल बनावें।