बांसवाड़ा। वित्त विभाग द्वारा 05 अगस्त 2026 को जारी परिपत्र के अनुसार 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त तथा 31.03.2022 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के अंतर्गत पेंशन का विकल्प देने हेतु अन्तिम तिथि 30 सितम्बर 26 घोषित की गई हैं।
यह जानकारी देते हुए राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम केे वरिष्ठ पदाधिकारी वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि संगठन की मांग पत्र पर राज्य सरकार ने 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर नवीन अंशदायी पेंशन (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन किया था तथा राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 को निरस्त किया था।
इसके लिए दिनांक 31.03.2022 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों को NPS के अंतर्गत प्राप्त पूर्ण राशि एवं GPF की तत्समय प्रचलित ब्याज दर के समतुल्य ब्याज सहित राशि जमा कराने पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अंतर्गत पेंशन का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया था। पूर्व में जारी अधिसूचना में राशि जमा कराने की अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं था।
इसके तहत् राज्य सरकार का नया निर्णय 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त तथा 31.03.2022 तक सेवानिवृत्त हुए पात्र कार्मिकों को अधिसूचना दिनांक 19.05.2022 की शर्तों की पालना करने पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अंतर्गत 01.04.2022 से पेंशन प्राप्त करने का विकल्प देने हेतु अंतिम तिथि 30.09.2026 निर्धारित की गई है।
30.09.2026 के बाद यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।