जैसलमेर। लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची 2026 का अंतिम प्रकाशन 21फरवरी 2026 को किया गया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विस्तृत जानकारी साझा की।
बैठक में जिला कलक्टर सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में दिनांक 27.10.2025 को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके तहत दिनांक 04.11.2025 से दिनांक 11.12.2025 तक गणना चरण के उपरान्त दिनांक 16.12.2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था, जिसमें जैसलमेर (जिले)े में कुल मतदाताओं की संख्या 469972 थी।
उन्होने बताया कि आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 16.12.2025 से 19.01.2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किये गये। इस अवधि में जिला जैसलमेर में 12387 फॉर्म-6ध्6।, 1298 फॉर्म-7 तथा 3443 फॉर्म-8 प्राप्त हुए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11ए और 11बी में तैयार की गई और ऐसी सूचियों की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की गई। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाले दावे एवं आपतियों की सूचियां मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से साझा की गईं। यह सूचियाँ जिला निर्वाचन अधिकारी ¼DEO½@मुख्य निर्वाचन अधिकारी ¼CEO½ की बेवसाइट पर भी ऑनलाइन उपलब्ध होने बाबत जानकारी प्रदान की गई।
जिला कलक्टर ने बताया कि पूर्व में प्राप्त समस्त फॉर्म तथा दावे-आपŸिायाँ प्राप्त करने की अवधि दिनांक 16.12.2025 से 19.01.2026 में प्राप्त समस्त दावे-आपŸिायों का निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाकर दिनांक 21.02.2026 को मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन किया गया। इस प्रकार जिले में प्रारूप मतदाता सूची में कुल 469972 मतदाताओं में 2.35 प्रतिशत वृद्धि के उपरान्त कुल मतदाताओं की संख्या 481061 है, जिनमें पुरूष-259440, महिला-221621 तथा ट्रांसजेण्डर-शून्य है।
मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची -2026 की एक सॉफ्ट कॉपी (फोटोरहित) एवं एक हार्ड कॉपी निःशुल्क संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर पर बैठक आयोजित कर उपलब्ध कराई गई। यह सूचियाँ जिला निर्वाचन अधिकारी ¼DEO½@मुख्य निर्वाचन अधिकारी ¼CEO½ की बेवसाइट https://election.rajasthan.gov.in तथा https://voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है तथा कोई भी मतदाता इस सूची मे अपना नाम ऑनलाइन EPIC सर्च के माध्यम से देख सकता है, इस बाबत भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी प्रदान की गई।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, हटाना व प्रविष्टियों में संशोधन एक अनवरत प्रक्रिया जो सत्त जारी है, इसके लिए क्रमशः फॉर्म-6 मय घोषणापत्र (अनुलग्न-प्ट), 7 एवं 8 ECINet App/Voters Portal (https://voters.eci.gov.in) पर जाकर ऑनलाईन अथवा संबंधित बीएलओ से सम्पर्क कर भरा जा सकता है। इस बाबत भी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी प्रदान की गई।
मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 तथा निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 23 एवं 27 के अन्तर्गत प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अन्तिम प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस में तथा जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान को जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।
बैठक में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री मनोहर सिंह दामोदरा, इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के डीसीसी प्रतिनिधि नरपत सिंह नरावत एवं घनश्याम माली, शंकरलाल माली, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) सक्षम गोयल, भूमि अवाप्ति अधिकारी सत्यप्रकाश खत्री, सहायक निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क प्रवीण प्रकाश चौहान, समन्वयक स्वीप प्रमोद कुमार व्यास सहित अन्य अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे।
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