श्रीगंगानगर। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर) जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजीव मागो (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्रीगंगानगर के निर्देश पर इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितम्बर 2025 को जिले में किया जा रहा है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रवि प्रकाश सुथार (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु समस्त जिले के लिये कुल 13 बैंच्स का गठन किया गया है। जिला मुख्यालय पर राजस्व न्यायालय की बैंच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में व तालुका मुख्यालय पर न्यायिक अधिकारीगण के साथ गठित की गई है। इसके साथ ही जिला मुख्यालय पर कुल 05 बैंचों का गठन किया गया है। (एडीजे) सुथार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दाण्डिक शमनीय अपराध, चैक अनादरण के मामले, बैंक ऋण संबंधी मामले, मोटरयान दुर्घटना संबंधी मामले, उपभोक्ता सम्बंधी मामले, वैवाहिक मामले, ऋण विवाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व सम्बंधी मामले, बिजली पानी के अशमनीय मामलों के अतिरिक्त मामले व अन्य सिविल मामलों व राजीनामा योग्य मामलों का निस्तारण समझाईश से करवाने के प्रयास किये जायेंगे। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने बाबत समस्त न्यायालयों, विभागों, बैंक व बीमा कम्पनियों से बैठकें आयोजित कर सम्पूर्ण तैयारी पूर्ण कर ली गई हैं।

 राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन 11780 प्रकरण न्यायालयों में लंबित 7856 प्रकरण व कुल 19636 प्रकरण चिन्हित् कर रखे गये हैं, जिनके निस्तारण हेतु पूर्व में संबंधित पक्षकारान को नोटिस भिजवाये जा चुके हैं। श्री सुथार द्वारा आमजन से अपील की गई है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत 13 सितम्बर 2025 में अपने प्रकरण का राजीनामा से निस्तारण करवाने हेतु बढ़चढ़ कर हिस्सा लेवें। इस लोक अदालत के अवसर का लाभ उठाने हेतु पक्षकारान संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर अपने प्रकरण का राजीनामा से निस्तारण करवाकर राहत पायें। राजीनामा से होने वाले प्रकरण के निस्तारण में ना किसी पक्ष की हार होती है और ना किसी की जीत। इससे दोनों पक्षों के मध्य आपसी सौहार्द भी बना रहता है।