श्रीगंगानगर। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 107 के अंतर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर एक मुश्त राशि जमा कराने पर शास्ति में छूट प्रदान की गई है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक ने अधिसूचना जारी कर बताया कि गृहकर में सम्पूर्ण बकाया गृहकर, आवासीय, व्यवसायिक भूखण्ड भवनों का एक मुश्त जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।
नगरीय विकास कर में वर्ष 2024-25 तक के नगरीय विकास कर की राशि एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट होगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से पूर्व का नगरीय विकास कर बकाया है, उन प्रकरणों में एक मुश्त राशि जमा कराने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में शास्ति की छूट के साथ मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होकर 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

Source: