श्रीगंगानगर। राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों, पथ विक्रेताआें, लोक कलाकारां की कठिनाईयां और भविष्य सम्बधी आशंकाओं के समाधान एवं वृद्वावस्था में उन्हें संबल प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की गयी है।
जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने बताया कि योजना में पंजीयन हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जिसमें राज्य बीमा विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी। इस कार्य में राज्य के श्रम विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, कला एवं सस्कृति विभाग तथा अन्य विभाग जिन्हें राज्य सरकार निर्धारित करें, से अपेक्षित सहयोग लिया जायेगा।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक श्री राजेश हजारा ने बताया कि योजना में पात्र परिवार के लाभान्वित व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3000 रूपये मासिक पेंशन दी जायेगी। योजना अन्तर्गत पात्र व्यक्ति की आयु 41 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। योजनान्तर्गत उन परिवारों को पात्र माना गया है, जो राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो और उनकी मासिक आय 15 हजार रूपये से अधिक ना हो। राजस्थान सरकार की ओर से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा संचालित उक्त योजना में स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना के रूप में संचालित होगी। इस योजना में देय पेंशन मुख्यमंत्री वृद्वजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी।

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