जैसलमेर। फसल खराबे से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किसानो के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार ने खरीफ 2026 के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है। जिले के लिए खरीफ 2026 मे फसलों का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. को अधिकृत किया गया है।
जिले के किसान खरीफ फसल के लिए 16 अगस्त 2026 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा करवा सकते है। जिसके अन्तर्गत जिले में अधिसूचित खरीफ फसले बाजरा, मंूगफली, ग्वार, मूंग, मोठ, तिल और ज्वार कुल सात फसलो का बीमा होगा, फसलवार प्रति हैक्टर प्रीमियम राशि का विवरण निम्नानुसार है।
खरीफ 2026 के लिए अधिसूचित फसले , बीमित राशि व प्रीमियम राशि (बीमित राशि का 0,2 प्रतिशत) का विवरण-
फसल बाजरा बीमित राशि प्रति हैक्टर (रूपये में) 9210 व कृषक प्रीमियम राशि प्रति हैक्टर (रूपये में)18.42 फसल मूंगफली बीमित राशि प्रति हैक्टर (रूपये में) 127897 व प्रीमियम राशि प्रति हैक्टर (रूपये में) 255.79 फसल ग्वार बीमित राशि प्रति हैक्टर (रूपये में) 13610 कृषक प्रीमियम राशि प्रति हैक्टर (रूपये में) 27.22 फसल म्ूंाग बीमित राशि प्रति हैक्टर (रूपये में) 30041 कृषक प्रीमियम राशि प्रति हैक्टर (रूपये में) 60.08 फसल मोठ बीमित राशि प्रति हैक्टर (रूपये में) 18157 व कृषक प्रीमियम राशि प्रति हैक्टर (रूपये में) 36.31 , फसल तिल बीमित राशि प्रति हैक्टर (रूपये में) 27351 व कृषक प्रीमियम राशि प्रति हैक्टर (रूपये में) 54.70 फसल ज्वार बीमित राशि प्रति हैक्टर (रूपये में) 27566 व कृषक प्रीमियम राशि प्रति हैक्टर (रूपये में) 55.13 निर्धारित की गई है।
ऋणी कृषक:- 14 अगस्त 2026 तक बुवाई की गयी फसल में किसान बदलाव करना चाहता है तो वास्तविक बुवाई का विवरण बैंक मे देकर अपनी फसल बुवाई में परिवर्तन कर सकता है एंव अपने बैंक खाता मे अपना आधार कार्ड अवश्य जुडवाये। फसल बीमा करवाया जाना पूर्णतया स्वैच्छिक है, ।
गैर-ऋणी कृषक:- 16 अगस्त 2026 तक CSC के माध्यम से खरीफ फसलो के लिए बीमा करवा सकते है। इसके लिए आधार कार्ड, स्वप्रमाणित नवीनतम जमाबंदी की नकल,स्वप्रमाणित बुवाई प्रमाण पत्र एंव बैंक पासबुक की शाखा से प्रमाणित जिसमे बैंक शाखा का नाम, खाता संख्या, प्थ्ैब् ब्वकम एंव खाताधारक का नाम का उल्लेख स्पष्ट शब्दो में होना अनिवार्य है। बटाईदार कृषक होने की स्थिति मे बटाईदार कृषक संबन्धित खातेदार से शपथ पत्र (राजस्थान 100 रूपये स्टाम नोटेरी प्रमाणिकृत) प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा जिसमे कृषक का भूमि विवरण शामिल हो एंव बटाईदार कृषक राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र एंव दोनो कृषकों को स्वंय का सत्यापित आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
महावीर प्रसाद छींपा संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) ने बताया कि जिले में खरीफ 2026 के लिए अधिसूचित फसले बाजरा, मंूगफली, ग्वार, मॅूग, मोठ, तिल और ज्वार का बीमा किया जा रहा है। किसान खरीफ फसल के लिए 16 अगस्त 2026 तक बीमा करवा सकते है ।