श्रीगंगानगर । नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा शहर में स्वच्छ एवं प्रदूषणमुक्त वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से खुले में कचरा, प्लास्टिक, पत्तियां एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ जलाने की घटनाओं पर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

नगर परिषद आयुक्त मिल्ख राज चुघ द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार समस्त सफाई निरीक्षकों को अपने अपने आवंटित क्षेत्रों में नियमित निगरानी रखने तथा कचरा जलाने की घटनाओं की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगर परिषद का कोई सफाई निरीक्षक अथवा कर्मचारी कचरा जलाते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए आधे दिन के वेतन की कटौती की जाएगी।

वहीं आम नागरिकों द्वारा कचरा जलाते हुए पाए जाने पर प्रथम बार 500 रुपये, दूसरी बार 2,000 रुपये तथा तीसरी बार 5,000 रुपये का जुर्माना नियमानुसार लगाया जाएगा।

आयुक्त ने समस्त सफाई निरीक्षकों को अपने क्षेत्रों में नियमित भ्रमण कर निगरानी रखने तथा कचरा जलाने की घटना सामने आने पर संबंधित व्यक्ति का नाम, पता एवं घटना का पूरा विवरण तत्काल कार्यालय में प्रस्तुत करने व कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए हैं। आदेशों की पालना में लापरवाही बरतने वाले संबंधित सफाई निरीक्षकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नगर परिषद, श्रीगंगानगर द्वारा शहरवासियों से अपील की गई है कि वे खुले में कचरा, प्लास्टिक, पत्तियां एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ बिल्कुल भी न जलाएं।

इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है तथा आमजन के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कूड़े कचरे को खुले में जलाने या इधर उधर फेंकने के बजाय नगर परिषद के डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहनों में ही डालें।

शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं प्रदूषणमुक्त बनाने में नगर परिषद का सहयोग करें। आपका सहयोग ही स्वच्छ एवं स्वस्थ श्रीगंगानगर की पहचान है।