जैसलमेर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गए चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिले की नगरपरिषद जैसलमेर में प्रथम चरण में 9 सितम्बर 2026 को मतदान होगा वही नगरपालिका पोकरण में द्वितीय चरण में 11 सितम्बर 2026 को मतदान होगा।

                 उपजिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) परसाराम सैनी ने नगर परिषद जैसलमेर एवं नगरपालिका पोकरण के आम चुनाव सुचारू रूप से सुसंपादन के लिए नियुक्त प्रकोष्ठ प्रभारी एवं सह प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे चुनाव के कार्य को बेहतर ढंग से गंभीरतापूर्वक लेते हुए समय सीमा निर्धारित की गई है उसी अनुरूप कार्य को संपादित करे एवं राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों की अक्षरशः पालना करते हुए चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी सम्पन्न कराए।

                   उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रकोष्ठ प्रभारियों एवं सहप्रभारी अधिकारियों की बैठक में यह निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन नरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर वीरेन्द्र सिंह, पोकरण हीर सिंह चारण, उपायुक्त उप निवेशन रामस्वरूप चौहान के साथ ही प्रकोष्ठ प्रभारी एवं सप्रभारी अधिकारी उपस्थित थे।

                  उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए दोनों नगरीय निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होनें बैठक में प्रकोष्ठ वार चुनाव से संबंधित अब तक किये गए कार्यों की विस्तार से समीक्षा की एवं सभी प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे चुनाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समय पर संपादित करे एवं इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नही बरते।

                 उन्होंनें बैठक में रिटर्निग अधिकारियों द्वारा चुनाव संबधी अब तक किये गए कार्यों की विस्तार से चर्चा की एवं सभी कार्य पूर्ण जिम्मेदारी एवं गंभीरता से संपादित करने पर बल दिया। उन्होंनें यातायात प्रकोष्ठ प्रभारी को निर्देश दिये कि वे वाहनों का समय पर आकलन कर अधिग्रहण करने की कार्यवाही कर दे। उन्होंने प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर चुनाव कार्य से संबंधित जो दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे है उसका भी गहनता से अध्ययन कर कार्यों को संपादित कराये।

                उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक मे निर्वाचन शाखा, न्याय कानून, शिकायत निवारण व आदर्श वार संहिता, मतदान दल व मतगणना दल, यातायात, सामान्य व्यवस्था, चुनाव पर्यवेक्षक व्यवस्था, नियंत्रण कक्ष, ईवीएम तैयारी, लेखा, रूट चार्ट, प्रशिक्षण, मतपत्र, भुगतान दल, निर्वाचन लेखा, डाकमत पत्र, चुनाव भण्डार, सांख्यिकी, चिकित्सा फयर, तामील, मीडिया, सूचना प्रोद्योगिकी, विडीयोग्राफी, स्ट्रांगरूम, निर्वाचन प्रसार प्रकोष्ठ द्वारा किए जाने वाले कार्याे एवं उनके लिए तय की गई समय सीमा के बारे में विस्तार से जानकारी दी।