जैसलमेर । माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, द्वारा सुओ मोटो रिट याचिका श्मामलाः फलोदी दुर्घटना बनाम नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य’’ में पारित आदेश में प्रदत्त निर्देशों की पालना में व माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर ओमी पुरोहित जिला एवं सेशन न्यायाधीश के निर्देशन में गुरूवार देर रात संयुक्त अभियान चलाकर लग्जरी और स्लीपर बसों का निरीक्षण किया गया तथा नियमों का उल्लंघन करने वाली बसों पर सख्त कार्यवाही की गई।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर ललित पुरोहित ने बताया कि एक माह तक चलने वाले विशेषाभियान के दौरान आपातकालीन निकास द्वार, सीटों की संख्या व संख्या अनुरूप यात्री, अग्निशमन यंत्र, बस की संरचना व अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है।
उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य यात्रियों के जीवन, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करते हुए सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
निरीक्षण कार्रवाई के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ललित पुरोहित, पुलिस थाना कोतवाली उपनिरीक्षक पाबुदान सिंह, तहसीलदार राजेंद्रकरण व आरटीओ इंस्पेक्टर अनिल कुमार मौजूद रहे।