जैसलमेर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भूजल विभाग द्वारा जिले में सघन कार्यवाही की जा रही है। भूजल के व्यवसायिक उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य किए जाने के क्रम में विभाग द्वारा कार्रवाई को और तेज किया गया है।
इसी क्रम में गत सप्ताह सम क्षेत्र में स्थापित रिसोर्ट एवं होटलों को नोटिस जारी किए गए थे। अभियान को आगे बढ़ाते हुए गुरुवार को भूजल विभाग द्वारा ग्राम पंचायत रामदेवरा, गोमठ एवं पोकरण शहर में संचालित रेस्टोरेंट एवं होटलों को नोटिस जारी कर भूजल के उपयोग से पूर्व सक्षम अनुमति प्राप्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
विभाग द्वारा चेताया गया है कि यदि निर्धारित समयावधि में नियमों की पालना नहीं की गई, तो संबंधित संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भूजल का उपयोग करने वाले व्यावसायिक संस्थान, परिवहन वाहन एवं नलकूप धारकों के लिए सक्षम अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना अनुमति भूजल उपयोग की स्थिति में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत दंड का प्रावधान है।
भूजल विभाग ने सभी संबंधित संस्थानों से अपील की है कि वे समय रहते नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर भूजल संरक्षण में सहयोग करें।