जैसलमेर । जिले में रिक्त व नवसृजित 48 उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए जारी विज्ञप्ति 5 जून 2026 के क्रम में प्राप्त आवेदन पत्रों पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार जिले में गठित आवंटन सलाहकार समिति की अनुशंषाओं के आधार पर निम्न आवेदनकर्ताओं को उनके समक्ष ग्राम पंचायत/शहर के उचित मूल्य दुकानदार अधिकृत किये जाने के लिए जिला कलक्टर जैसलमेर से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त निम्नांकित को प्राधिकार पत्र जारी किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदत् की जाती है।
जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने बताया कि इस संबंध में अधिकृत उचित मूल्य दुकानदार 31 अगस्त 2026 तक कार्यालय में उपस्थित होकर प्रतिभूति राशि 1000/-रुपये अक्षरे एक हजार रुपये मात्र जमा करावे एवं निम्नांकित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
साथ ही उन्होनें बताया कि प्रस्तावित दुकान का नक्शा (ब्ल्यू प्रिन्ट) जिसमें उचित मूल्य दुकान का संचालन सुगमता से किया जा सके (प्रवर्तन निरीक्षक/अधिकारी से प्रमाणितशुदा) एवं यदि दुकान किराये पर ली गई हो तो उसके उपपंजीयक से किरायानामा पंजीकृतशुदा, तीन पासपोर्ट साइज फोटो, मान्यता प्राप्त संस्थान से आर.एस.सी.आई.टी. उत्तीर्ण सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।