जैसलमेर । जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर के निर्देशानुसार जिले में घरेलू LPG सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग की रोकथाम के लिए संचालित विशेष अभियान “ऑपरेशन 6A” के तहत जिला रसद विभाग द्वारा प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की गई है।

अभियान के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई प्रतिष्ठान एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों में घरेलू LPG सिलेंडरों के उपयोग की जांच की गई। अब तक 9 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कुल 14 घरेलू LPG गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं।

प्रवर्तन कार्रवाई में अधिकारियों की भूमिका - यह कार्रवाई जिला रसद अधिकारी देवराज रवि के निर्देशन एवं मॉनिटरिंग में गठित संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा की गई।

संयुक्त प्रवर्तन दल में:- - श्री सवाई राम, प्रवर्तन अधिकारी, प्रवर्तन दल प्रभारी - श्री आनंद छींपा, प्रवर्तन निरीक्षक, टीम सदस्य - श्री गोकुल चंद मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, टीम सदस्य शामिल हैं।

संयुक्त प्रवर्तन दल द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई प्रतिष्ठान एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। जांच के दौरान घरेलू LPG सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर उन्हें नियमानुसार जब्त करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

अब तक की कार्रवाई - अभियान के तहत अब तक निम्न 9 प्रतिष्ठानों से कुल 14 घरेलू LPG सिलेंडर जब्त किए गए हैं:- 1. जय अम्बे भोजनालय, रेलवे स्टेशन & 1 सिलेंडर 2. आशापूर्णा भोजन कृ 1 सिलेंडर 3. स्वागिया स्वीट्स कृ 1 सिलेंडर 4. होटल नीरज कृ 2 सिलेंडर 5. जोधपुर मिष्ठान, गड़ीसर चौराहा कृ 1 सिलेंडर 6. पिं्रस होटल एवं रेस्टोरेंट कृ 2 सिलेंडर 7. रावल रेस्टोरेंट, नगर पालिका कृ 2 सिलेंडर 8. हांडी कबाब कॉर्नर कृ 3 सिलेंडर 9. राजस्थान ढाबा-1 सिलेण्डर कुल कृ 9 प्रतिष्ठान-14 घरेलू स्च्ळ सिलेंडर जब्त जांच के दौरान जब्त किए गए सिलेंडरों में HP एवं Indane कंपनियों के घरेलू LPG सिलेंडर शामिल हैं।

जियो-टैगिंग एवं डिजिटल साक्ष्य “ऑपरेशन 6A” के तहत प्रत्येक प्रवर्तन कार्रवाई में आवश्यकतानुसार जियो-टैगिंग सहित फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी सुनिश्चित की जा रही है। इससे जांच एवं जब्ती कार्रवाई का पारदर्शी एवं प्रमाणिक डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा रहा है।

नियमानुसार होगी कार्रवाई घरेलू LPG सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा LPG से संबंधित प्रचलित नियमों एवं आदेशों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने बताया कि अभियान का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित LPG की उपलब्धता एवं आपूर्ति व्यवस्था को सुरक्षित रखना तथा यह सुनिश्चित करना है कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैंटीन एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू LPG के स्थान पर केवल अधिकृत कमर्शियल LPG सिलेंडरों का ही उपयोग किया जाए।

जिला प्रशासन द्वारा सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की गई है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में घरेलू LPG सिलेंडर का उपयोग न करें तथा नियमानुसार केवल कमर्शियल स्च्ळ सिलेंडर का ही उपयोग करें। घरेलू स्च्ळ के व्यावसायिक दुरुपयोग की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के अंतर्गत जिले में जांच एवं प्रवर्तन कार्रवाई 27 अगस्त 2026 तक निरंतर जारी रहेगी तथा आवश्यकता के अनुसार आगे भी कार्रवाई की जा सकेगी।

ÞDomestic LPG का दुरुपयोग बंद Commercial LPG का ही व्यावसायिक उपयोग”