श्रीगंगानगर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री रवि प्रकाश सुथार (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्रीगंगानगर द्वारा केन्द्रीय कारागृह श्रीगंगानगर में गुरूवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।इस अवसर पर एडीजे श्री सुथार ने बंदीजन को संबोधित करते हुये उनके अपील के अधिकार व जमानत के अधिकार के बारे में जानकारी प्रदान की।
उन्होंने बताया कि कारागृह में ऐसा कोई बंदी ना रहे, जो अपने प्रकरण में अपील ना लगा पाया हो या उसे अपील की जानकारी ना हो।
इसी के साथ ही बंदीगण को निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हुये अपील बिना देरी दायर करने के संबंध में निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी देकर जागरूक किया गया।इस अवसर पर चीफ श्री रोहताश यादव एवं श्री अमन चलाना द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम द्वारा बंदीगण की ओर से आपराधिक प्रकरणों में निःशुल्क विधिक सहायता से की जा रही पैरवी के बारे में निरूद्ध बंदीयों को जानकारी प्रदान की गई।
शिविर के दौरान केन्द्रीय कारागृह से अधीक्षक महावीर प्रसाद मीणा उपस्थित रहे।