जैसलमेर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, ओमी पुरोहित के निर्देशन में 12 सितंबर को वर्ष 2026 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण व सफल संचालन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ललित पुरोहित ने बैंक, नगर परिषद, विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियांे के साथ एडीआर भवन में बैठक आयोजित की।
बैठक में विभिन्न बैंकों के बैंकर्स व अन्य विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में उपस्थित अधिकारीगण को सचिव ने इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित ऋण वसूली प्रकरणों, एनआई एक्ट प्रकरणों सहित राजीनामा योग्य अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्ह्ति कर निस्तारण करवाने हेतु विचार-विमर्श एवं प्रेरित किया गया।
बैंक के अधिकारीगण को न्यायालय में जाने से पूर्व ही प्री-लिटिगेशन स्टेज पर निस्तारण करवाने हेतु अधिकाधिक प्रकरण चिन्ह्ति करने व रखने हेतु प्रेरित किया गया।
उन्होंने बैंकर्स को निर्देशित किया कि केवल ऐसे ही प्रकरण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत करें जिनमें बैंक अपनी योजना के अनुसार ऋणियों को छूट प्रदान कर सकते हो व राजीनामा होने की प्रबल संभावना हो।
बैठक में सचिव ने बताया कि प्री-लिटिगेशन स्तर पर प्रकरण प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि राज्य प्राधिकरण द्वारा 03 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।
अतः बैंकर्स इस तिथि से पूर्व प्रकरण इस प्राधिकरण में प्रस्तुत करें तथा प्री-लिटिगेशन स्तर पर अधिक से अधिक प्रकरण निस्तारण के लिए प्री काउंसलिंग कैंप आयोजित करें।
उन्होंने प्री काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने यह भी कहा कि जहां कहीं भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो तो संपर्क किया जा सकता है।
बैठक में सभी पदाधिकारियों ने इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरणों व प्री-लिटिगेशन स्टेज पर अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करते हुए लोक अदालत को सफल बनाने हेतु आश्वस्त किया। अंत में बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का सचिव ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
सचिव ने अधिवक्ता, पक्षकारान एवं आमजन से अपील की है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाते हुवें न्यायालयों में लंबित राजीनामा प्रकृति के प्रकरणों एवं प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों के अधिकाधिक निस्तारण में सहयोग करें एवं सचिव ने बताया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर प्री-लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों को दर्ज करवाने की अंतिम तिथि 03 सिंतबर 2026 है।