जैसलमेर । नगरीय निकायों के आम चुनाव के लिए 9 एवं 11 सितंबर को मतदान होगा। इसको देखते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका नाम मतदाता सूची में है एवं मतदान का अधिकार रखता है, उसको मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा।
संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त प्रज्ञा शर्मा ने बताया कि 9 एवं 11 सितंबर में से जिस तारीख को किसी क्षेत्र में मतदान होगा, वहां सवैतनिक अवकाश रहेगा।
संबंधित नगरीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके क्षेत्र में संबंधित तिथि को संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों ,जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है।
यदि कोई नियोजक इन प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश नहीं देता है तो इसके लिए दंडात्मक कार्यवाही के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता है।