जैसलमेर । राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के आम चुनाव-2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने तथा जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा नगर परिषद् जैसलमेर एवं नगर पालिका पोकरण निर्वाचन क्षेत्रों तथा इनके सीमावर्ती परिधि क्षेत्रों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सूखा दिवस  ¼Dry Day½ घोषित किया गया है।

       जिला प्रशासन द्वारा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं तत्संबंधी नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश के अनुसार नगर परिषद् जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र एवं सीमावर्ती परिधि क्षेत्र में 7 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे से 9 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे तक अथवा मतदान समाप्ति तक सूखा दिवस रहेगा।

       इसी प्रकार नगर पालिका पोकरण निर्वाचन क्षेत्र एवं सीमावर्ती परिधि क्षेत्र में 9 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे से 11 सितम्बर 2026 को सायं 6 बजे तक अथवा मतदान समाप्ति तक सूखा दिवस प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त मतगणना दिवस 14 सितम्बर 2026 को संपूर्ण दिवस जिले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सूखा दिवस रहेगा।

         मदिरा एवं मादक पदार्थों की बिक्री-खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध

        निर्धारित अवधि के दौरान संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं सीमावर्ती परिधि क्षेत्रों में स्थित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर बार, होटल बार, क्लब तथा भांग की दुकानें एवं अन्य संबंधित प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति द्वारा मदिरा अथवा मादक पदार्थों का क्रय, विक्रय, सेवन, परिवहन एवं भंडारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

         जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सूखा दिवस के प्रावधानों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों अथवा अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम एवं अन्य प्रचलित विधिक प्रावधानों के तहत कठोर कानूनी एवं दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

        जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों एवं आमजन से निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग करने तथा निर्धारित सूखा दिवस के दौरान प्रतिबंधात्मक प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने की अपील की है।