जैसलमेर । सर्वसाधारण को सूचित किया गया हैं कि जिले में आगामी बरसाती मौसम को दृष्टिगत में रखते हुए नगर परिषद द्वारा जर्जर भवन वाले स्वामी व अभियोगी से अपेक्षा की गई है कि संबंधित जर्जर भवन, ध्वस्त हालत में या गिरने की दिशा में अथवा किसी अन्य प्रकार से. ऐसे भवन के निवासी के लिए या किसी पड़ौस के भवन अथवा उसके अभियोगी के लिए या राहगीरों के लिए खतरनाक समझी जाये। इस स्थिति में ऐसे जर्जर एवं खतरनाक भवन जैसा कि मामले में अपेक्षित हो, तत्काल गिरा दिये जाये, सुरक्षित कर दिया जावे अथवा उसकी समयबद्व तरीके से आवश्यक मरम्मत कर दी जाये।
नगरपरिषद आयुक्त, लजपाल सिंह सौढ़ा ने इस संबंध में आम सूचना जारी कर बताया कि यदि स्वामी या अभियोगी इसकी अनुपालना करने में विफल रहता है तो नगर परिषद द्वारा संबंधित के खिलाफ राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 243 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसकी संम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित मकान मालिक तथा अभियोगी की होगी।