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मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में श्रमिकों, पथ विक्रेताओं एवं लोक कलाकारों के रजिस्ट्रेशन 23 जुलाई से

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22 Jul 26
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         जैसलमेर । राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 की अनुपालना में वित्त विभाग के आदेश दिनांक 26.11.2024 के द्वारा मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं एवं लोक कलाकारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाईयों और भविष्य सम्बन्धी आशंकाओं के समाधान एवं वृद्धावस्था में उन्हे सम्बल प्रदान करना है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का संचालन ऑनलार्इ्रन मोड पर किया जा रहा है। योजनान्तर्गत 41 से 45 वर्ष  आयुवर्ग के लाभार्थियों के रजिस्ट्रेशन विश्वकर्मा पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जाना है। योजना के पात्र अभिदाताओं जिनकी मासिक आय 15000 रूपये से कम है उनको 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रूपये 3000/- (अक्षरे राशि रूपये तीन हजार मात्र) मासिक पेंशन आजीवन एवं मृत्यु के बाद मनोनीत को 50 प्रतिशत देय होगी। इस योजना के अन्तर्गत देय पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्वजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी। उक्त योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के स्तर से किया जा रहा है तथा योजना के रजिस्ट्रेशन की प्रकिया विभाग के जिला कार्यालयों के माध्यम से संपादित की जा रही है।

       जिले के पात्र सभी श्रमिकों, पथ विक्रेताओं एवं लोक कलाकारों का इस योजना में रजिस्टेªशन करवाये जाने हेतु दिनांक 23 जुलाई 2026 को पंचायत समिति भणियाणा के सभागार में शिविर लगाया जाएगा। पात्र सभी श्रमिक, पथ विक्रेता एवं लोक कलाकार जिनकी उम्र 41 से 45 वर्ष (23 जुलाई 1981 से 22 जुलाई 1986) तक है वे अपना जनाधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड(न्।छ कार्ड) नंबर, आधार कार्ड, मनोनीत का आधार कार्ड, बैंक बचत खाता की पासबुक/कैंसिल चेक आदि दस्तावेजों को लेकर पंचायत समिति भणियाणा के सभागार में दिनांक 23 जुलाई 2026 को आयोजित होने वाले शिविर में अपना पंजीयन करवा सकते है।


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