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जिले में घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग करने पर होगी सख्त कार्यवाही

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24 Jul 26
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जैसलमेरखाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देशों की पालना के तहत जिला रसद अधिकारी, जैसलमेर ने जिले के समस्त मैरिज गार्डन, सामुदायिक भवन, विवाह स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैटरिंग संस्थानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देशित किया है कि वे घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डरों का किसी भी प्रकार का व्यावसायिक उपयोग तत्काल प्रभाव से बंद करना सुनिश्चित करें।

जिला रसद अधिकारी देवराज रवि ने बताया कि घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर केवल घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित है। इनका व्यावसायिक उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत द्ववित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन है।

उन्होंने बताया कि जिले में विभागीय प्रवर्तन दलों द्वारा नियमित एवं विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के विरूद्ध नियमानुसार गैस सिलेण्डर जब्त करने, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं अनय प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही संबंधित स्थानीय निकाय को प्रतिष्ठान का लाइसेंस निरस्तीकरण एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु भी लिखा जाएगा।

जिला रसद अधिकारी ने मैरिज गार्डन संचालकों, सामुदायिक भवनों, विवाह स्थलों, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत व्यावसायिक (ब्वउउमतबपंस) एलपीजी गैस सिलेण्डरों का ही उपयोग करें तथा विभागीय निरीक्षण के दौरान पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

जिला प्रशासन एवं खाद्य विभाग द्वारा आमजन से अपील की गई है कि यदि कहीं घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा हो तो उसकी सूचना खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अथवा जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं, ताकि आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सके।


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