‘नो हेलमेट नो एंट्री व नो सीट बेल्ट नो एंट्री‘ के फ्लैक्स कार्यालयों में लगाने होंगे
श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दोपहिया वाहनों पर यात्रा करने वालों के लिये हेलमेट तथा चारपहिया वाहनों से यात्रा करने वालों के लिये सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने बताया कि प्रायः देखा गया है कि अभी भी कुछ अधिकारी व कार्मिक अनिवार्य सड़क सुरक्षा उपायों, निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इसी क्रम में सड़क सुरक्षा के प्रावधानों की पूर्ण पालना करने एवं सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु 25 दिसम्बर 2025 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा (सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा) का आयोजन किया जा रहा है।
जिला कलक्टर ने जिले के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विभागों के समस्त अधिकारियों व कार्मिकों को निर्देशित करे कि दोपहिया वाहन चलाते समय पीछे बैठे व्यक्ति सहित सभी द्वारा मानक हेलमेट पहनना अनिवार्य है। चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है, कार्यालय कार्य से आवागमन करते समय यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें। कोई भी अधिकारी, कार्मिक वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करे।
जिला स्तरीय अधिकारीगण अपने परिवहन विभाग द्वारा जारी ‘नो हेलमेट नो एंट्री व नो सीट बेल्ट नो एंट्री‘ के फ्लैक्स अपने कार्यालय में चस्पा करवायेंगे। जिला स्तरीय अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी किसी भी स्थिति में इन नियमों की अवहे्लना न करें। यदि किसी द्वारा इन निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। संबंधित जिला स्तरीय अधिकारीगण यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीन सभी अधिकारी व कार्मिक इन निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।