GMCH STORIES

जिला परिषद सदस्य एकल निर्वाचन क्षेत्र का ड्राफ्ट प्रकाशन

( Read 278 Times)

31 Dec 25
Share |
Print This Page

30 दिसम्बर को ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद 5 जनवरी तक लिखित में आपत्तियां दी जा सकती है
श्रीगंगानगर।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 3 व 4 के अंतर्गत श्रीगंगानगर जिले के जिला परिषद सदस्य एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों के वार्डों का गठन किया जाकर 30 दिसम्बर 2025 को ड्राफ्ट प्रकाशन कर दिया गया है।
जिला कलक्टर (पंचायत) डाॅ. मंजू ने बताया कि जिला परिषद सदस्य के गठित वार्डों के संबंध में यदि किसी जनसामान्य को कोई आपत्ति हो तो आपत्ति नोटिस 30 दिसम्बर 2025 के प्रकाशन के बाद 5 जनवरी 2026 तक लिखित में तहसील, उपखण्ड, जिला कार्यालय को दी जा सकती है। 5 जनवरी 2026 के बाद आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।
 जिला कलक्टर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, जिले के समस्त तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को ड्राफ्ट प्रकाशन की प्रति अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के निर्देश दिये हैं, जिससे जनसामान्य द्वारा अवलोकन किया जा सके।


Source :
This Article/News is also avaliable in following categories :
Your Comments ! Share Your Openion

You May Like