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उपभोक्ता हितों की सुरक्षा हेतु विभाग सख्त

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03 Jun 26
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उपभोक्ता हितों की सुरक्षा हेतु विभाग सख्त

श्रीगंगानगर। मंत्री श्री सुमित गोदारा (उपभोक्ता मामले विभाग) के निर्देशानुसार विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के तहत श्रीगंगानगर जिले में गैस एजेंसियों के विरुद्ध एक व्यापक औचक निरीक्षण अभियान संचालित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत गठित विभागीय जांच दल विधिक माप विज्ञान अधिकारी सुरेश कुमार तथा दीपक पूनिया के नेतृत्व में  जिला श्री गंगानगर में  कुल 4 गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया।
      निरीक्षण के दौरान सहारण भारत गैस ग्रामीण वितरक,फंडा भारत गैस ,जय बजरंग बली गैस सर्विस सूरतगढ़ पर कुल 8 सिलेंडरों का 250 ग्राम से 350 ग्राम तोल कम पाया गया। तीनों गैस एजेंसियों पर कुल 8 सिलेंडरों को जब्त कर कुल ग्यारह हजार रुपयों का जुर्माना लगाया गया। जबकि सूरतगढ़ गैस सर्विस  पर सभी कांटे सत्यापित तथा सिलेंडर में सही तौल पाया गया।
   राज्य सरकार के निर्देशानुसार आगामी दिनों में सम्पूर्ण राजस्थान में गैस एजेंसियों की नियमित जांच जारी रहेगी तथा दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना तथा आमजन को सही माप-तौल के साथ गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित कराना है।


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