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संविधान सिर्फ किताब नहीं, पत्रकारिता की आचार संहिता है

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27 Jan 26
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संविधान सिर्फ किताब नहीं, पत्रकारिता की आचार संहिता है

गणतंत्र दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, यह पत्रकार के लिए आत्ममंथन और प्रतिबद्धता का दिन है। हर साल जब हम संविधान की महिमा को याद करते हैं, तब केवल कानून और शासन की बात नहीं होती, बल्कि यह सवाल भी सामने आता है। हम अपनी पत्रकारिता के माध्यम से लोकतंत्र को कितनी मजबूती दे रहे हैं।

संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है। यह लोकतंत्र की आत्मा है। और लोकतंत्र का प्रहरी है पत्रकारिता। सच बताना, संतुलन बनाए रखना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करना-यही पत्रकारिता का मूल आधार है। 

आज का मीडिया परिदृश्य बेहद तेज़ और चुनौतीपूर्ण है। खबरें पलभर में फैलती हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और टीआरपी खबर की दिशा तय करने लगे हैं। इस दौर में पत्रकारिता की राह आसान नहीं। क्लिक और वायरल कंटेंट की होड़ में कभी-कभी संतुलन खो जाता है। लेकिन यही कठिनाई इसकी खूबसूरती भी है।

संविधान हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन पत्रकारिता हमें सोच-समझकर बोलना सिखाती है। हर सच चिल्लाने का विषय नहीं होता, और हर मौन कायरता नहीं। पत्रकारिता का असली मूल्य तब बढ़ता है जब हम हर खबर के पीछे की जिम्मेदारी समझते हैं।

देश आज सूचना बनाम अफवाह, विचार बनाम नफरत, आलोचना बनाम असंवेदनशीलता जैसी जटिल परिस्थितियों से गुजर रहा है। ऐसे समय में पत्रकार को हर पल सजग और विवेकशील रहना पड़ता है। एक असंतुलित खबर केवल किसी की छवि नहीं बिगाड़ती, वह समाज में अविश्वास और भ्रम भी बो देती है।

पत्रकारिता केवल सवाल उठाने का काम नहीं है। सवालों को सही संदर्भ देना और समाज को सोचने का अवसर देना भी इसका कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य का संतुलन संविधान में निहित है और इसी संतुलन को आत्मसात करके पत्रकारिता समाज में विश्वास और जागरूकता का पुल बनती है।

लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब कलम निर्भीक हो, लेकिन विवेकशील भी। पत्रकारिता की राह कठिन है, लेकिन यही राह देश और समाज को सुदृढ़ करने की सबसे विश्वसनीय शक्ति है। हर खबर, हर आलेख और हर टिप्पणी के पीछे न केवल सूचना बल्कि संवेदना, जिम्मेदारी और प्रभाव छुपा होना चाहिए।

गणतंत्र दिवस का असली संदेश यही है कि संविधान सिर्फ किताब नहीं, पत्रकारिता की आचार संहिता है। यह हमें याद दिलाता है कि पत्रकार का काम केवल रिपोर्ट करना नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत और समाज को सजग बनाए रखना भी है। आज जब लोकतंत्र के कई स्तंभ चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं, तब हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है।

पत्रकारिता कठिन है, लेकिन इसे चुनने का मतलब है- हर दिन देश और समाज के लिए सजग रहना, सत्य और संतुलन के साथ खड़ा होना, और लोकतंत्र की रक्षा करना। यही गणतंत्र का असली सम्मान है और यही पत्रकारिता की आत्मा।

 

 

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डिजिटल लोकतंत्र की दहलीज़ पर भारत: जब तकनीक तय करेगी भविष्य

लेखक: भगवान प्रसाद गौड़, उदयपुर

 

26 जनवरी 1950 यह तिथि केवल एक संवैधानिक घोषणा नहीं थी। बल्कि भारत की आत्मा को दिशा देने वाला क्षण थी। उसी दिन देश ने स्वयं को एक संप्रभु गणराज्य घोषित किया। परंतु समय के साथ गणतंत्र भी प्रश्नों से गुजरता है। आज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डिजिटल तकनीक के युग में खड़ा भारत यह सोचने को विवश है कि 2050 का गणतंत्र कैसा होगा? क्या लोकतंत्र की आत्मा वही रहेगी, या उसका स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा?

भविष्य की तस्वीर में यह कल्पना असंभव नहीं लगती कि कानून निर्माण की प्रक्रिया में AI एक प्रभावशाली भूमिका निभाएगा। संभव है कि संसद भवन की जगह वर्चुअल संसद हो, जहाँ जनप्रतिनिधि भौतिक रूप से नहीं, बल्कि मेटावर्स के माध्यम से उपस्थित हों। बहसें भावनात्मक नारों से नहीं, बल्कि डेटा, तर्क और विश्लेषण के आधार पर हों। निर्णय अधिक तेज़, सटीक और वस्तुनिष्ठ प्रतीत होंगे।

यह भी संभव है कि प्रत्येक नागरिक का एक डिजिटल अवतार हो। जो उसकी सोच, प्राथमिकताओं और सामाजिक सरोकारों के अनुरूप मतदान करे। इससे मतदान प्रतिशत शत-प्रतिशत तक पहुँच सकता है। पर यह सवाल उतना ही गहरा है कि क्या यह लोकतंत्र को सशक्त करेगा, या मानव विवेक को धीरे-धीरे अप्रासंगिक बना देगा?

शिक्षा और रोजगार की दुनिया भी इस परिवर्तन से अछूती नहीं रहेगी। पारंपरिक डिग्रियों का महत्व कम हो सकता है और ज्ञान सीधे ब्रेन–कंप्यूटर इंटरफेस के माध्यम से साझा किया जा सकता है। कौशल का मापन परीक्षा कक्षों में नहीं, बल्कि डिजिटल दक्षता से होगा। यह सुविधा जितनी क्रांतिकारी है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी।

यहीं एक मूलभूत चिंता उभरती है—क्या अत्यधिक ऑटोमेशन मानवता को हाशिये पर धकेल देगा? क्या मशीनें हमारी संवेदनाओं, नैतिकता और करुणा का स्थान ले सकती हैं? इसी बिंदु पर 2050 के गणतंत्र के लिए नए प्रकार के मौलिक अधिकारों की आवश्यकता सामने आती है।

भविष्य में एल्गोरिदमिक स्वतंत्रता का अधिकार अनिवार्य होगा, ताकि कोई तकनीक हमारे विचारों और निर्णयों को नियंत्रित न कर सके। डिजिटल पहचान की सुरक्षा आवश्यक होगी, जिससे हमारा डिजिटल अस्तित्व हमारी सहमति के बिना उपयोग न हो। साथ ही न्यूरो-प्राइवेसी का अधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि तकनीक हमारे मस्तिष्क और विचारों तक अनधिकृत पहुँच न बना सके।

वास्तविक गणतंत्र तकनीक और लोकतंत्र के संतुलन में निहित है। AI विकल्प और आंकड़े दे सकता है, पर न्याय, संवेदना और विवेक केवल मानव मन ही सुनिश्चित कर सकता है। आवश्यकता ऐसी तकनीक की है जो इंसान को विस्थापित न करे, बल्कि उसे और अधिक सक्षम बनाए।

भविष्य का डिजिटल गणतंत्र वही होगा जहाँ एल्गोरिदम निष्पक्ष हों और तकनीक का उपयोग समाज के अंतिम व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए हो। इस यात्रा में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि संविधान की आत्मा मशीनों में नहीं, मानवता में बसती है।

यदि भारत तकनीक को अपने संवैधानिक मूल्यों—समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व—के अधीन रख सका, तो वह विश्व का पहला सफल डिजिटल लोकतंत्र बन सकता है। जहाँ तकनीक गुलामी का नहीं, बल्कि स्वाधीनता का माध्यम होगी।

2050 का वह सवेरा,जहाँ रोबोटिक परेड के बीच भी तिरंगा उतनी ही शान से लहराएगा जितना कि भारत तकनीकी क्षमता के साथ  अटूट लोकतांत्रिक निष्ठा का प्रतीक बनेगा।


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