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सांसद डॉ रावत ने राजसेस सोसायटी कॉलेजों में टीचिंग, एसोसिएट संविदा भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों को आरक्षण की मांग की

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03 Jun 26
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सांसद डॉ रावत ने राजसेस सोसायटी कॉलेजों में टीचिंग, एसोसिएट संविदा भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों को आरक्षण की मांग की

उदयपुर। सांसद डॉ मन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर राजसेस सोसायटी महाविद्यालयों में टीचिंग, एसोसिएट संविदा भर्ती में अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों को आरक्षण दिए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इससे क्षेत्र के विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग एक लाख विद्यार्थियों को फायदा होगा। इस भर्ती परीक्षा में टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए पृथक से आरक्षण नहीं दिया गया था
सांसद डॉ रावत ने मुख्यमंत्री को लिखा कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के समस्त विद्या संबल अतिथि शिक्षकों द्वारा टीचिंग एसोसिएट भर्ती 2026 में अनूसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिये जाने की मांग की जा रही है। राज्यपाल द्वारा राज्य में संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के अधीन पंचम अनुसूची के पेरा 5 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित क्षेत्र में शैक्षिक संस्थाओं में सीटों एवं राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों का आरक्षण के विशेष प्रावधान लागू किये गये है। इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप राज्य में विभिन्न मर्ती परीक्षा में अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय लोगों (एस.सी. एस.टी. ओबीसी एवं सामान्य वर्ग) को आरक्षण प्राप्त होता है। इसी क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आयुष अधिकारी (आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी) संविदा पदों हेतु सीधी मर्ती- 2025 एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी के विभिन्न संवर्गों के सविदा पदों हेतु सीधी भर्ती-2025 में अनुसूचित क्षेत्र के लिए पद आरक्षित किये गये थे।
सांसद डॉ रावत ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के टीचिंग एसोसियेट (संविदा आधारित) पदों हेतु सीधी भर्ती 2026 में अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। डॉ रावत ने बताया कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, अनुसूचित क्षेत्र के लिए नोडल विभाग है तथा उनकी टिप्पणी इ मामले में प्राप्त की जानी आवश्यक है। जनजाति मंत्री बाबुलाल खराड़ी से भी इस विषय में चर्चा की गई है, जिस पर वे सकारात्मक रूख रखते है।
सांसद डॉ रावत ने भर्ती परीक्षा विज्ञापन में आवश्यक संशोधन कराते हुए अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार अनुसूचित क्षेत्र का आरक्षण प्रदान करने के साथ ही अनुभव में 30 प्रतिशत एवं आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान करने की मांग की है। 


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