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पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 3 मामलों का निस्तारण

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07 Aug 26
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पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 3 मामलों का निस्तारण

उदयपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में जिला एवं सेशन न्यायाधीश (अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) ज्ञान प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में पीडित प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में न्यायाधीश एमएसीटी, न्यायालय क्रम संख्या 01 गणपतलाल बिश्नोई, न्यायाधीश श्रम एवं वाणिज्यिक न्यायालय विवेक कुमार त्रिपाठी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीश कुमार जोशी, अतिरिक्त जिला कलक्अर (शहर) जितेन्द्र ओझा एवं जिला पुलिस अधीक्षक लखमाराम उपस्थित रहे।अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीन (सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) राहुल चैधरी ने बताया कि बैठक में कुल 3 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

इन मामलों में पीड़ितों एवं उनके आश्रितों के लिए कुल 8 लाख रुपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। स्वीकृत राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा कराने तथा नियमानुसार एफडीआर कराने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने बताया कि बलात्संग, हत्या एवं पॉक्सो जैसे गंभीर अपराधों के मामलों में पीड़ितों और उनके आश्रितों को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

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