जैसलमेर । जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जैसलमेर में परिवादी अंकित ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया गया कि गोदरेज कंपनी द्वारा एसी को वारंटी अवधि में सही नहीं करने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध आयोग ने आदेश दिया है। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष एवं पीठासीन अधिकारी पवन कुमार ओझा एवं सदस्य रमेश कुमार गौड़ की पीठ ने आदेश दिया कि परिवादी का परिवाद विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को आदेशित किया जाता है कि वे परिवादी को एसी रिपेयरिंग पेटे 7,000/- रुपये परिवादी को हुई मानसिक, आर्थिक, शारीरिक परेशानी पेटे एकमुश्त 13,000 /- रुपये अदा करे। ऐसी की पूर्ण जांच करवा कर उसमें अब भी कोई दोष हो तो उसका निःशुल्क निवारण निर्णय दिनांक से 15 दिन की अवधि में करे। उक्त आदेश की पालना निर्णय की तिथि से 45 दिन में की जावें। 45 दिन में अदा नहीं करने पर सम्पूर्ण देय राशि पर ताअदायगी 9 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा करे। आयोग के निजी सचिव सुधांश सोनी ने बताया कि परिवादी ने ऑनलाइन जियो कंपनी से रुपये 36,990/-रुपये जमा करवाकर गोदरेज कंपनी का एक एसी बुक करवाया। कंपनी द्वारा इसका बिल जारी किया गोदरेज कंपनी का एसी जियो कंपनी द्वारा सप्लाई किया गया। जिसे जून 2024 परिवादी के घर पर लगाया था। अगस्त, सितंबर 2024 में ही एसी ने ठंडक देना बंद कर दिया। इसके बाद सर्दी का मौसम होने व उपयोग नहीं होने के कारण अप्रैल 25 में एसी को पुनः चालू किया गया। ठंडक नहीं मिलने पर परिवादी द्वारा 4/2025 को कंपनी में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बावजूद कंपनी द्वारा 4/2025 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। पुनः शिकायत दर्ज करने पर गोदरेज कंपनी द्वारा बताया गया कि पूर्व में दर्ज शिकायत खारिज कर दी गई है। बार-बार फोन करने पर भी अप्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई और कहा गया कि जब तक मिस्त्री को पैसे नहीं दोगे मिस्त्री घर नहीं आएगा। वादी ने एसी के गारंटी वारंटी अवधि में होने के कारण पैसे देने का कोई आधार नहीं होने का कथन किया, तो मिस्त्री द्वारा एसी को चेक तक नहीं किया गया। गोदरेज कंपनी का उक्त व्यवहार उनकी मोनोपॉली ऑफ ट्रेड सेवाओं में कमी एवं व्यवसाय के नियमों के विपरीत है।