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मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से मिल रहा जरूरतमंदों को सम्बल

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11 Feb 26
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पीड़ित परिवार को मिल रही है 10 लाख रूपये की सहायता
श्रीगंगानगर।
माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप प्रदेश में जरूरतमंद, असहाय व अल्पआय वर्ग हेतु संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित/पंजीकृत समस्त परिवारों हेतु दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थाई अपंगता की स्थ्ति में आर्थिक संबंल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना संचालित की जा रही है।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक श्री राजेश कुमार ने बताया कि योजना में आठ प्रकार की दुर्घटनाओं यथा रेल, वायु, सडक दुर्घटना, ऊँचाई से गिरने तथा ऊँचाई से किसी वस्तु के गिरने, मकान के ढहने के कारण, थ्रेशर मशीन, कुट्टि मशीन, आरा मशीन, ग्लाईन्डर आदि से, बिजली के झटके, डूबने, जलने एवं रासायनिक द्रव्यों के छिडकाव से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु/क्षति होने पर अधिकतम दस लाख रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष आधार पर सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
योजना में लाभ प्राप्त करने हेतु एमएडीबीवाई पोर्टल पर दावेदार स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से दावा आसानी से ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है। किन्तु ध्यान में आया है कि योजना की पर्याप्त जानकारी के अभाव में पीडित परिवार द्वारा सीधे दावा प्रस्तुत ना कर अन्य मध्यस्थ व्यक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करवाता है एवं उसकी एवज में मध्यस्थों द्वारा कई बार पीडित परिवार से खाली चैक/राशि भी प्राप्त किया जाना संभावित है, जिसकी पृथक् से जांच करवाई जा रही है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अन्तर्गत पेड श्रेणी की पॉलिसी के लाभार्थी यथा समय अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण करवाएं। सीमान्त कृषक श्रेणी एवं कोविड श्रेणी के लाभार्थी प्रतिवर्ष अपनी पॉलिसी डॉउनलोड कर लेवें। लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य का पंजीयन जनाधार में करवाएं तथा लाभार्थी परिवार बिना किसी मध्यस्थ के स्वयं के स्तर पर आसानी से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में दावा प्रस्तुत कर सकता है। किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने, कठिनाई आने पर एसआईपीएफ विभाग के जिला कार्यालय के डेडीकेटेड सहायता केन्द्र/ डिस्ट्रिक हेल्प लाइन नम्बर 0154-2970433 एवं 8619664327 पर अथवा सेन्टर हेल्पलाइन नम्बर 18001806268 पर सम्पर्क कर सहायता प्राप्त कर सकता है।


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