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पीड़ितों को 16 लाख रूपये का प्रतिकर पारित

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22 May 26
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पीड़ितों को 16 लाख रूपये का प्रतिकर पारित

श्रीगंगानगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रविन्द्र कुमार (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), श्रीगंगानगर की अध्यक्षता में शुक्रवार को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व अन्य हितधारकगण के साथ राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) योजना 2023 के तहत पीड़ितों को प्रतिकर प्रदान किये जाने बाबत् बैठक का आयोजन किया गया।
      जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री रवि प्रकाश सुथार (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) ने बताया कि बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) स्कीम 2023 से संबंधित कुल 48 आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श किया गया। इनमें से 06 आवेदन स्वीकार कर लाभान्वितों को कुल 16 लाख रूपये की राशि प्रतिकर के रूप में पारित की गई।
     बैठक में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव, जिला पुलिस अधीक्षक श्री हरिशंकर, श्री मदन गोपाल आर्य न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय सं. 01, श्री रवि प्रकाश सुथार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर, श्री हंसराज तनेजा, अध्यक्ष बार संघ, श्रीगंगानगर, डॉ. अजय कुमार सिंगला, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, श्रीगंगानगर व डॉ धमेन्द्र लोक अभियोजक एवं उपनिदेशक अभियोजन जिला न्यायालय, श्रीगंगानगर भी उपस्थित रहें।
      श्री सुथार ने बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर (संशोधन) योजना 2023 का उद्देश्य पीड़ित या उसके आश्रितों को जिनको अपराध के परिणामस्वरूप कोई हानि या क्षति पहुॅंची है, उनको राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान करना है, जिससे कि पीड़ित को पुर्नस्थापना हेतु आर्थिक सहयोग मिल सके। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर में आवेदन किया जा सकता है।


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